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ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को नहीं खुलवाना पड़ेगा खाता

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मौधा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए राहत की खबर यह है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें चुनाव के लिए अब बैंक में खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा। वहीं प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को बैंक में नया खाता हर हाल में खुलवाना होगा। उपजिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के अलावा शेष प्रत्याशी नए खाते से ही अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में धन खर्च करेंगे। चुनावी खर्च को उन्हें प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा। जिसे चुनाव समाप्त होने के बाद वे निर्वाचन कार्यालय में जमा कर देंगे। सैदपुर ब्लाक क्षेत्र में 98 ग्राम प्रधान, 118 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 1132 ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव की मतगणना दो मई को होगी।
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