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अब आशा कार्यकर्ताओं को भी बीमा सुविधा का लाभ

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गाजीपुर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना का लाभ अब आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को भी दिया जाएगा। इस बाबत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है। इस खबर के बाद जिले भर के आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर व्याप्त है।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति सदस्य 330 रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपए की दर से बीमा कराने के लिए आवश्यक प्रीमियम की धनराशि दी गई है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रभुनाथ ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी। किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत हो जाने पर जीवन बीमा के लिए दो लाख रुपए देय होंगे। इसके लिए प्रति वर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं के लिए प्रीमियम की धनराशि 12 रुपए प्रतिवर्ष बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। डीसीपीएम अनिल वर्मा ने बताया कि इन बीमा योजनाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं एवं संगिनियों को उसी बैंक में आवेदन फार्म जमा करना होगा जहां उनका खाता है।
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