गाजीपुर। सीटी स्कैन जांच के नाम पर मनमाना शुल्क एवं धन उगाही करने वालों की अब खैर नहीं है। शिकायत मिलने पर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुल्क निर्धारित कर दिया है। चेताया है कि निर्धारित धनराशि से अधिक पैसा लेने वालों के खिलाफ सीधे महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
जिले में तीन स्थानों पर सीटी स्कैन जांच कराई जाती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिनकी कोविड जांच निगेटिव आती थी और मरीज में लक्षण कोरोना से संबंधित दिखाई पड़ते थे तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर सीटी स्कैन जांच करानी पड़ती थी। ऐसे में एक मरीज से सीटी स्कैन जांच के नाम पर 3500 से करीब 4500 रुपये वसूला जाता था। आमजन के हो रहे आर्थिक शोषण की शिकायत पर शासन की ओर से सीटी स्कैन जांच की दर निर्धारित की गई है। इससे अधिक दर लेने पर सेंटर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश शासन की ओर से जारी किया गया है।