गाजीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) गाजीपुर संजय कुमार सिंह ने बताया कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से आरंभ करते हुए दो माह का कैंपेन जिला कारागार में निरुद्ध दोषसिद्ध बंदियों के संबंध में किया जा रहा है। इसी क्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की ओर से गुरुवार को जिला कारागार में दोषसिद्ध बंदियों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।
इस बीच प्राधिकरण के सचिव ने सभी दोषसिद्ध बंदियों से वार्तालाप की। इस दौरान उनकी समस्या को सावधानी से सुना गया। दोषसिद्ध बंदियों द्वारा की गई अपील के संबंध में जानकारी ली। जिन बंदियों की ओर से अपील नहीं की जा सकी है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर शीघ्र प्राधिकरण के माध्यम से अपील कराए जाने के लिए आश्वासन दिया गया। यह कहा गया कि कोई भी दोषसिद्ध बंदी साधन के अभाव में अपील से वंचित नहीं रहेगा। उसकी अपील सरकारी खर्चे पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से करायी जाएगी। सचिव ने बंदियों को उनके अपील संबंधी अधिकार, प्रोबेशन एवं पैरोल के अधिकारों से अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता घनश्याम लाल श्रीवास्तव ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे।