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सरचार्ज समाधान योजना’ का लाभ उठाएं उपभोक्ता

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जमानिया(गाजीपुर)। दो किलोवाट तक के छोटे विद्युत उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिए सरचार्ज समाधान योजना नव वर्ष से शुरू हो चुकी है। इस छूट का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता को 31 जनवरी तक बिल के सरचार्ज को छोड़ कर शेष धनराशि का 30 फीसदी भुगतान करके पंजीकरण कराना होगा। अधिशासी अभियंता महेंद्र मिश्र ने बताया कि बकाया से छुटकारा पाने का यह अंतिम अवसर है। इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है जिसका लाभ छोटे विद्युत उपभोक्ता तथा किसान उठा सकते हैं। बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सभी खंड,उपखंड और सीएससी जनसुविधा केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। अवर अभियंता तापस कुमार ने बताया कि पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को सिर्फ अपना खाता नंबर बताना होगा। इसके बाद भुगतान पोर्टल पर उसका सारा ब्यौरा आ जाएगा। बिल की मूल रकम का 30 प्रतिशत जमा कराकर उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। यह राशि ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी और अंतिम भुगतान में यह समायोजित हो जाएगी। बताया कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ता तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता बकाया बिलों का भुगतान एकमुश्त अथवा किस्तों में 31 मार्च 2019 तक जमा कर सकेंगे।
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