गाजीपुर। जिलाधिकारी के बालाजी ने 21 मार्च को होली (रंग पर्व) के त्यौहार को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने जिले में लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 मार्च को होली के त्यौहार पर जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, एफएल-2/2बी, सीएल-1सी, भांग, ताड़ी एवं एफएल-16 एवं 17 की सभी थोक एवं फुटकर दुकानों को बंद करने एवं दुकानों से मादक वस्तुओं के विक्रय को निषिद्ध करने का आदेश दिया है।