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पंजीयन-नवीनीकरण न कराने वालों की खैर नहीं

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गाजीपुर। जिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं है या जिनका नवीनीकरण बकाया हैै वह जल्द से जल्द अपना पंजीयन-नवीनीकरण करा लें। श्रम विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा हैै। निरीक्षण के दौरान ऐसे दुकानदार पाए जाने पर संबंधित की खैर नहीं है। पंजीयन-नवीनीकरण के अभाव में उनके खिलाफ विभाग की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों की समीक्षा करने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ के मंडलों एवं जिलों में पंजीकरण की स्थिति अत्यंत कम है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदेश के श्रमायुक्त ने संबंधित जगहों पर अभियान चलाकर सभी पात्र दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का पंजीयन किए जाने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के क्रम में श्र म विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा हैै। मिली जानकारी के अनुसार जिले में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के दायरे में आने वाली बाजारों में गाजीपुर सदर, जंगीपुर, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, बहादुरगंज, मरदह, सैदपुर, नंदगंज, जमानिया, दिलदारनगर, जखनिया, सादात, दुल्लहपुर एवं ढढ़नी आच्छादित हैं। इस संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सूरज तिवारी ने बताया कि अधिनियम से आच्छादित सभी बाजारों में अवस्थित दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग में होता है। पंजीयन-नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष के लिए होता है। जिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं है या जिनका नवीनीकरण बकाया हैै श्रम विभाग कार्यालय में अपना पंजीयन-नवीनीकरण करा लें। अन्यथा अभियान के दौरान निरीक्षण करने पर पंजीयन-नवीनीकरण न पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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