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Ghazipur News: दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार, भांवरकोल थाना के एक गांव की महिला ने तहरीर दिया था कि 6 अक्टूबर 2022 को अपने बच्चे के साथ दवा लेने मुहम्मदाबाद गई थी। उसकी नाबालिक लड़की घर पर अकेली थी। उसी गांव का शकील घर पर आया और बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के मां कि सूचना पर थाना भांवरकोल में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 11 नवंबर 2022 को आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने 14 नवंबर 2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। मुकदमा न्यायालय में कुल 142 दिन चला। जिसमे कुल 32 तारीखे लगी। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय अभियुक्त को सजा सुनाते हुई। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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