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गलत सूचना देने पर किया निलंबित

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गाजीपुर। जिलाधिकारी के बालाजी ने ग्राम पंचायत अधिकारी नवीन कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिकायत पर 13 जून 2018 को नवीन कुमार द्वारा एक आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत पातेपुर में देई मां के स्थान पर खराब एवं बंद हैंडपंप की मरम्मत करा दी गई है, जिसके आधार पर शिकायती पत्र के निस्तारण के लिए खंड विकास अधिकारी बाराचॅवर के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ, लेकिन जांच में उनकी ओर से दी गई जांच आख्या-सूचना गलत पाई गई और मौके पर हैंडपंप बंद मिला। इसमें दोषी मानते हुए और गलत सूचना देकर उच्चाधिकारी को गुमराह करने एवं आदेशों की अवहेलना पर उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विकासखंड बाराचवर से संबद्ध कर दिया।
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