विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, करीमुद्दीनपुर थाना के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी कि वह अपने ननिहाल आई हुई थी। चार जुलाई 2019 की दोपहर दो बजे पड़ोस के दुकान पर टॉफी लेने गई थी। अकेला पाकर दुकानदार कामेश्वर राजभर ने छेड़छाड़ करने के साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराकर कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने आठ गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बुधवार को न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई है।