शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बने बंदी हवालात परिसर में दरोगा से बंदी ने मारपीट कर दी थी। इस दौरान उसके दो साथी बंदियों ने भी उसका साथ दिया था। इस मामले की विवेचना लालपुर चौकी प्रभारी आदेश यादव को सौंपी गई है।
कोतवाल फरमूद अली पुंडीर ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज मुकदमे में अशोक कुमार ने लिखाया है कि शुक्रवार की शाम 3 बजकर 45 मिनट पर बंदी भानू तोमर पुत्र धर्मेंद्र सिंह तोमर निवासी कसबा व थाना सचेंडी कोर्ट में पेशी पर आया था।
हवालात में बंद करते समय वह एक लड़की से बात कर रहा था। इस पर पुलिस बल ने उसे रोका तो वह पुलिस वालों को गालियां देने लगा। हाथापाई पर आमादा हो गया। अन्य सभी कैदियों को उकसाते हुए उसने हवालात का गेट खोल दिया। इससे तमाम कैदी बाहर निकल आए। इनमें से दो कैदी अनिल व राघवेंद्र भी पुलिस बल से हाथापाई करने लगे। इस पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर कैदियों को भागने से रोका।
उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। बाद में जेल में इन्हें दाखिल करने ले जाया गया। वहां बंदी भानू ने पीछे से आकर दरोगा अशोक कुमार को थप्पड़ मारे व वर्दी फाड़ दी। अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान माल की धमकी भी दी।
कोतवाल ने बताया कि तीनों बंदियों के खिलाफ 353, 332, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना लालपुर चौकी प्रभारी आदेश यादव को सौंपी गई है। विवेचक आदेश यादव ने बताया कि अभी डाक से आदेश मिला है। पूरे मामले की छानबीन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।