जिला एवं सत्र न्यायालय माती स्थित जिला न्यायाधीश की अदालत में चल रहे गर्भवती पत्नी को दहेज की खातिर जलाकर मारने के मामले में अभियुक्त पति को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि सजेती थाना के बीबीपुर गांव निवासी सुरेश चंद्र बाजपेई ने दो अप्रैल 2009 को मूसानगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी दीप्ती उर्फ संगीता का विवाह मूसानगर के बम्हरौली गांव के प्रमोद तिवारी से 22 फरवरी 2008 को हुआ था।
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विवाह के कुछ ही दिनों बाद प्रमोद ने मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर एक अप्रैल 2009 को उसने गर्भवती दीप्ती को जलाकर मार दिया।
जिला न्यायाधीश विनोद कुमार यादव ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केरोसिन की पुष्टि और शरीर के ऊपरी हिस्सा जला पाए जाने पर पति को हत्या का दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त पति को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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