फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम राजीव सिंह ने कारतूसों के साथ पकड़े युवक को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जीआरपी टूंडला के थाना प्रभारी योगेंद्र यादव ने 22 अप्रैल 2022 को स्टेशन के पास दो युवकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने नाम थाना लाइनपार के लेबर कॉलोनी बेस्ट ग्लास कंपाउंड निवासी फैजान उर्फ सुल्तान एवं शहदाव बताए। पुलिस ने तलाशी ली के इनके कब्जे से करीब 400 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने अभियोग दर्ज करके करके अग्रिम कार्रवाई की। जीआरपी थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करके फैजान उर्फ सुल्तान के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज नवम राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए दलीलें दीं। उन्होंने फाइल में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर फैजान उर्फ सुल्तान को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।