फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने पिटाई के मामले में पिता-पुत्र सहित दो लोगों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक सजा एवं प्रत्येक को पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना थाना जसराना क्षेत्र की है। गांव उतरारा निवासी देवी दयाल एवं राजकुमार पर आरोप था कि दो वर्ष पूर्व उन्होंने गांव के व्यक्ति के साथ पिटाई की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक की न्यायालय में सुनवाई की। अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपनी आर्थिक, सामाजिक स्थिति बताते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके घर में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी सत्यप्रकाश मिश्रा ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा की पहल की। न्यायाधीश सुब्रत पाठक ने पत्रावली एवं अभियुक्तों की स्थिति को देखते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।