फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने छह वर्ष पुराने पिटाई के मामले में पिता-पुत्र सहित दो दोषियों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि को पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र का 23 अप्रैल 2017 का है। पीड़िता की नाबालिग पौत्री के मोबाइल पर गांव का अमित अश्लील मैसेज भेजता था। दरवाजे पर खड़े होने के दौरान गलत हरकत की। विरोध करने पर घर में घुसकर पिता-पुत्र ने पिटाई की। दरांती से हमला करने से काफी गंभीर चोट आई। बल्कि जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यह मुकदमा निस्तारण को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चैहान ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई है।