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फिरोजाबाद: हत्या में प्रयुक्त असलाह रखने के दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

Mon, 13 Feb 2023 11:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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हत्या में प्रयुक्त असलाह रखने के दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद होने के दो आरोपियों को तीन- तीन वर्ष की सजा एवं प्रत्येक पर दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना मक्खनपुर से जुड़ा है। दिसंबर 2014 को अमितपाल की हत्या में प्रयुक्त तमंचे नगला मवासी निवासी भूरा एवं असरवाली निवासी पप्पू की निशानदेही पर अलग- अलग स्थान से बरामद किए गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। हत्या का मुकदमा पूर्व में ही निर्णीत हो चुका है।न्यायालय ने आरोप लगाया जिसे आरोपियों ने इनकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। सहायक अभियोजन अधिकारी अर्बेश कुमार शुक्ल ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर पेश की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का अवलोकन करते हुए दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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सड़क हादसे में वृद्ध की मौत
नारखी। नारखी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ओम प्रकाश 65 निवासी महासिंहपुर नारखी की मौत हो गई। ओम प्रकाश पैदल गांव जा रहे थे। तभी गांव कोटला स्थित होली तिराहे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई है। थानाध्यक्ष नारखी प्रदीप कुमार पांडेय का कहना है वृद्ध की मौत अज्ञात वाहन से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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