हत्या के मामले में दो आरोपी दोषी करार
20 सितंबर 2013 को घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या
एक आरोपी किशोर होने के कारण किशोर न्यायालय में किया स्थानांतरित
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने दस वर्ष पूर्व थाना जसराना क्षेत्र में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में राम सिंह उर्फ पतरा एवं रामनरेश को दोषी सिद्ध करते हुए जेल भेजा है। इस मामले में छह मार्च को सजा सुनाने की तिथि नियत की है।
घटनाक्रम 20 सितंबर 2013 का थाना जसराना क्षेत्र का है। पीड़ित रनवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके बीस वर्षीय बेटा विजय प्रताप के मोबाइल पर 20 सितंबर की शाम साढ़े सात बजे कॉल आई। उसी कॉल पर घर से चला गया था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। 21 सितंबर को भारत सिंह के खेत में उसका शव पड़ा हुआ मिला था। उसकी गांव के निवासी तीन लोगों ने हत्या कर दी थी। इसमें राम सिंह उर्फ पतरा एवं रामनरेश सहित एक अन्य (किशोर) शामिल था। पुलिस ने अभियोग दर्ज करते हुए मामले की विवेचना करके तीनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लेकिन एक आरोपी किशोर होने के कारण उसे किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। मामला अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय यादव ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय यादव ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में राम सिंह उर्फ पतरा एवं रामनरेश को दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। न्यायालय ने सजा सुनाए जाने की तिथि छह मार्च तय की है।