फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना उत्तर का दो वर्ष पुराना है। थाना पुलिस ने टूंडला के गढ़ी जाफर निवासी उमेश चंद्र उर्फ कुत्ता, थाना उत्तर क्षेत्र कौशल्या नगर निवासी धर्म सिंह उर्फ धर्मा एवं सूरज द्वारा जनता में भय व आंतक व्याप्त कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और समाज विरोधी क्रियाकलाप करने तथा गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज नवम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने करते हुए कहा दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषियों की परिस्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य के आधार पर तीनों को सजा सुनाई है।