फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने आठ वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड से सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का 14 जुलाई 2019 का है। आठ वर्षीय पीड़िता को उसकी मां ने करीब तीन बजे शाम पड़ोस में कुछ लेने भेजा था। वहीं रानू उर्फ सुरेंद्र कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घर आकर अपनी मां से शिकायत की। घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों ने गवाही दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई।