फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अबधेश कुमार सिंह ने तीन वर्ष पुराने मामले में किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना नारखी हाल थाना रजावली क्षेत्र का 28 जून 2020 का है। वादी की नाबालिग बेटी घर से एटा- टूंडला रोड पर दौड़ लगा रही थी। तभी तजापुर की मरघटी के पास अमित प्रताप उर्फ सुवीश ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बालिका ने जब इसका विरोध किया तो उसने कपडे फाड़ दिए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद अमित उर्फ सुवीश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अबधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
वहीं शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई है।