फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने ढाई वर्ष पुराने मामले में पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का 25 फरवरी 2021 का है। वादी की 23 वर्षीय बेटी बिजली का बिल जमा करने गांधी पार्क बिजली घर पर गई थी। करीब एक बजे घर वापसी के समय जगदंबा ग्लास नई बस्ती निवासी शहीद उर्फ सईद उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर ले गया। इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने मामले की विवेचना करके शहीद उर्फ सईद के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अबधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
सात गवाहों की पेशी हुई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरवेश कुमार शुक्ला ने की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों के आधार पर दस वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।