फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने पिटाई के मामले में तीन सगे भाइयों सहित अन्य मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। पिटाई के मामले में तीनों भाईयों को न्यायालय उठने की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना जसराना के 23 वर्ष पुराने पिटाई के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीनों पर तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ग्राम पाढ़म निवासी फूलन सिंह के साथ 28 दिसंबर 2001 को गांव के ही क्षेत्रपाल, तोताराम एवं ओमवीर ने पिटाई की थी। थाना नसीरपुर क्षेत्र में 21 वर्ष पूर्व तमंचे बरामद होने के मामले में ग्राम धर्मनगर निवासी अंजू को जेल में बिताई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटना 12 फरवरी 2003 को सिपाही वीरेंद्र सिंह ने दोषी को मय तमंचे के गिरफ्तार किया था।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में उप निरीक्षक अंकित मलिक ने 13 अप्रैल 2022 को न्यू गिहार काॅलोनी प्रतापुर रोड निवासी अजय को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। उसे न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी दो माह से अधिक जेल में रह चुका था। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में चार माह पूर्व बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते पकड़े गए दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। उप निरीक्षक अशेष कुमार ने एटा रोड निवासी रामकिशोर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि सभी मामलों में दोषियों ने जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा के विचारण अवधि एवं अपनी आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां बताते हुए मुकदमा निस्तारण की मांग की थी। न्यायाधीश सुब्रत पाठक ने समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को सजा सुनाई।