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लूट के दौरान हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

Tue, 30 Aug 2016 12:58 AM IST
Amar Ujala
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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लाइनपार थाना क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम
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पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने लिखा था मुकदमा

लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को अपर जिला जज राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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लाइनपार थाना क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर निवासी महेश्वरी देवी द्वारा थाना लाइनपार पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि 27 अगस्त 2008 की रात वह अपने पति श्यामबाबू के साथ घर पर थी। तभी आरोपी रामू, लक्ष्मण और हिमाचल ने घर में धावा बोल दिया था। पति श्यामबाबू द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे की बट से श्यामबाबू पर जानलेवा हमला बोल दिया था। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए। साथ ही आरोपी घर में रखी करीब नौ हजार रुपये की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए श्यामबाबू को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज एससीएसटी एक्ट राकेश कुमार ने तीनों आरोपी रामू, लक्ष्मण और हिमाचल को लूट के दौरान हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही आरोपियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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