संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (मानवाधिकार) अनुभाग ने फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र की एक युवती द्वारा छेड़छाड़ से आहत होकर आत्महत्या करने के मामले में संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस प्रकरण में मानवाधिकारों का उल्लंघन पाए जाने के बाद शासन ने मृतका के आश्रितों को दो लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है ।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा मृतका के निकटस्थ परिजन को दो लाख रुपये की अंतरिम सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । शासन ने पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को निर्देशित किया है कि इस धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कर इसकी रसीद 15 दिन के भीतर शासन और मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध कराई जाए। शासन के उप सचिव सत्येन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी और कोषाधिकारी फिरोजाबाद सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।
यह सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक से पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों के मद के तहत दी जाएगी।