फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) विजय कुमार आजाद ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।
थाना दक्षिण क्षेत्र में पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला मोहित का घर आना जाना था। दिनांक 29 मई 2023 को समय 10 बजे रात पीड़िता के घर मोहित आया और पंद्रह वर्षीय पीड़िता को बहला फुसला कर भगा कर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को जेल भेजा। आरोपी मोहित का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) विजय कुमार आजाद की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को प्रस्तुत करते हुए जमानत दिए जाने का विरोध दर्ज कराया। न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं केस डायरी का गहनता के साथ अवलोकन करने के बाद अपराध गम्भीर प्रकृति का होने तथा जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।