फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने पांच वर्ष पुराने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने तथा पॉक्सो अधिनियम के दोषी अमित कुमार को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा 35 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना शिकोहाबाद का 24 फरवरी 2018 का है। पीड़िता किशोरी के पिता ने थाना पुलिस को तहरीर दी कि बेटी घर पर सोई हुई थी। इसी दौरान गांव माड़ई का अमित अपने अन्य साथियों के सहयोग से बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए किशोरी की खोजबीन की। किशोरी की बरामदगी करने के साथ उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराए। थाना पुलिस ने अमित के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने घटना को साबित करने तथा दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अमित को पॉक्सो एक्ट, अपहरण में दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।