फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में स्थित कांच निर्माता इकाई मेसर्स सुपर ग्लास वर्क को अपना उद्योग स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह इकाई वर्तमान में रानीवाला कंपाउंड से हटकर जलेसर रोड स्थित प्लॉट नंबर एआई-25 पर स्थानांतरित होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानांतरण के कारण उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। नई इकाई में केवल प्राकृतिक गैस का ही उपयोग किया जाएगा। कोयले जैसे प्रदूषित ईंधन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जब तक पुरानी जगह पर सारा काम पूरी तरह बंद नहीं हो जाता, नई इकाई परिचालन शुरू नहीं कर सकती। उद्योग को स्थानांतरण के 4 सप्ताह के भीतर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला उद्योग विस्तार का नहीं बल्कि केवल स्थानांतरण का है, इसलिए टीटीजेड के पुराने प्रतिबंधात्मक आदेश इस पर लागू नहीं होंगे। संवाद