टूंडला। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं न देने पर खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी पर जन सूचना अधिकार के आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही लेखा विभाग से वेतन से अर्थदंड का भुगतान करने को आदेशित किया है। शहर के द्वारिकापुरम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र सिंह मझवार ने सूचना का अधिकार के तहत खंड विकास अधिकारी से नगला सिंघी के ग्राम पंचायत ग्वारई के ठार नाथू में रास्ते से संबंधित सीसी मार्ग की सूचनाएं मांगी थीं। वहीं दूसरी ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत पहाड़ीपुर भोडेला से ग्राम में हुए निर्मित कार्य और गोशाला में प्रभावित कार्यों की सूचना मांगी थीं। उक्त सूचनाएं सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध न कराए जाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसके बावजूद विभाग द्वारा सूचनाए उपलब्ध नहीं कराई गईं।
आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी टूंडला व ग्राम विकास अधिकारी पहाड़ीपुर भोडेला के वेतन से 25-25 हजार का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी दिए हैं।