फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद विनीत कुमार यादव ने सात वर्ष पुराने चोरी के मामले में दो दोषियों को छह वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना सिरसागंज क्षेत्र प्रदीप ने 28 मई 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसके घर से ताला तोड़कर लाइसेंसी बंदूक, सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आबिद निवासी लोधीपुर थाना छर्रा जिला अलीगढ़ एवं कैलाश लोधी निवासी नूरपुर सकीट थाना सकीट जिला एटा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
दोषियों ने न्यायालय के समक्ष जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है। पैरोकारी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसी कारण से वह पिछले लंबे समय से जेल में निरुद्ध है। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने दोषियों के जेल में निरुद्ध समय एवं अन्य तमाम मजबूरियों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आबिद एवं कैलाश लोधी को दोषी करार करते हुए छह वर्ष की सजा से दंडित किया है।