फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को साक्ष्य और गवाही के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। इन पर हत्या का प्रयास, बलवा और गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के तहत केस था।
8 नवंबर 2020 को थाना शिकोहाबाद में सुशील कुमार द्वारा अवधेश प्रधान, अवधेश की भाभी, सुभाष, सुरेश, तारा सिंह, जितेंद्र, विपिन कुमार, विकेश कुमार, महीपाल व विकास निवासीगण दुघरई खेड़ा, शिकोहाबाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रधानी चुनाव लड़ने की वह तैयारी कर रहे थे। इसी के विरोध में 7 नवंबर 2020 की रात गांव में बंबे की पुलिया के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया था और जान से मारने की नियत से फायरिंग की, चुनाव न लड़ने के लिए धमकाया था।
पुलिस ने जांच कर अवधेश और उसकी भाभी की नामजदगी गलत पाई। इनका नाम मुकदमे से निकाल दिया। इधर ट्रायल के दौरान सुभाष की मौत हो गई। सुरेश, तारा सिंह, जितेंद्र, विपिन कुमार, विकेश कुमार, महीपाल व विकास को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी कर दिया है।