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Firozabad News: हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में छह आरोपी बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

Tue, 08 Sep 2026 10:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
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फिरोजाबाद। थाना मटसैना क्षेत्र के ग्राम नगला मुल्ला में करीब नौ साल पहले हुए चर्चित मोहम्मद मुजाहिद हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मामले के सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है।
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मामला 31 मार्च और 1 अप्रैल 2017 की मध्य रात्रि का है। घर के बाहर सो रहे मोहम्मद मुजाहिद की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद तस्लीम सिद्दीकी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान शेखू हुसैन उर्फ अंसार, रवि, रजी, मोहम्मद आजाद, इमरान निवासी नगला मुल्ला, मटसैना और बाद में प्रकाश में आए गुलबशर उर्फ गुलबसरा निवासी ताड़ो वाली बगिया, रामगढ़ के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान वादी के पुत्र, मृतक के पुत्र और रिश्तेदार जिन्हें पुलिस ने चश्मदीद बताया था। अदालत में अपने बयानों से मुकर गए और पक्षद्रोही (हॉस्टाइल) घोषित हुए। वादी के पुत्र ने अदालत में कहा कि पुलिस ने मृतक के क्रिया कर्म का झांसा देकर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे और किसी भी आरोपी को घटना करते नहीं देखा गया।
इसके अलावा पुलिस द्वारा आरोपी गुलबशर की निशानदेही पर बरामद चाकू की कोई भी एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा सकी, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि वही आला कत्ल था। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। न्यायालय ने शेखू हुसैन, रवि, रजी, मोहम्मद आजाद, इमरान और गुलबशर को हत्या और बलवा के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही गुलबशर को आर्म्स एक्ट के मुकदमे से भी बरी कर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
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