नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल के कारावास की सजा
15 हजार का लगाया अर्थदंड, नहीं देने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटनाक्रम दस दिसंबर 2013 का थाना सिरसागंज क्षेत्र का है। पीड़ित की नाबालिग बेटी बाजार से सामान खरीदने को गई थी। उसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर यूनिस मोहम्मद पर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ उक्त किशोरी को बरामद करने के साथ न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद यूनिस मोहम्मद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने की। गवाहों के बयान तथा फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी यूनिस अली को पोक्सो एक्ट तथा धारा 363, 366 में दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।