फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट ने एक वर्ष पुराने मामले में मादक पदार्थ बरामद होने के दोषी का एक वर्ष का कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र वर्ष 2023 का है। पुलिस ने इस्लाम निवासी इस्लाम नगर थाना सादाबाद जिला हाथरस को मादक पदार्थ ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। उसी समय से वह जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस ने दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा की सुनवाई विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट की न्यायालय में की गई। न्यायाधीश ने दोषी इस्लाम को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।