फिरोजााबाद। थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव में स्थित ननिहाल में आई किशोरी को बहला फुसला कर अगवा और छेड़छाड़ करने के दोषी युवक को न्यायालय ने सोमवार को पांच वर्ष की सजा और 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।नगला खंगर क्षेत्र के गांव की निवासी 15 वर्षीय किशोरी 13 मई 2019 को अपने पिता व भाई के साथ नगला खंगर क्षेत्र में ही स्थित ननिहाल में आई थी। 23 मई 2019 की शाम सात बजे बाइक से आए नीरज और हरिओम निवासीगण ईंधौन फतेहाबाद आगरा किशोरी को बहला फुसला कर अगवा कर ले गए थे। पीड़िता के पिता ने नगला खंगर थाने में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाई थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। विवेचक ने नीरज के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया था। एडीजे और अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सोमवार को नीरज को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।