फिरोजाबाद। गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बीस प्रतिशत ज्यादा राजस्व (प्रतिफल शुल्क) देने वाले विदेशी शराब मॉडल बीयर शॉप अनुज्ञापियों के लाइसेंस ही रिन्यू किए जाएंगे। वहीं निर्धारित कोटा से ज्यादा का उठान करने वाले देशी शराब ठेकेदारों को अनुज्ञापन का मौका मिलेगा।
शासन स्तर पर नई शराब नीति व शराब बिक्री को लेकर मंथन नियमों का निर्धारण किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में विदेशी शराब की बिक्री अथवा प्रतिफल शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने वाले शराब ठेकेदारों के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। यह नियम मॉडल बीयर शॉप पर लागू होगा।
वहीं देशी शराब बिक्री में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अथवा उठान करने वाले ठेकेदारों को ही दोबारा शराब की दुकान चलाने का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत जिला आबकारी विभाग द्वारा हाल में कराए गए सर्वे अनुसार विदेशी शराब की 111 तीन मॉडल बीयर शॉप एवं देशी शराब के 247 ठेकेदार अगले वर्ष शराब की दुकान चलाने वाले अनुज्ञापी बदले हुए नियम के दायरे में हैं। जिला आबकारी अधिकारी राजेश चौधरी के अनुसार दुकानों पर शराब बिक्री के आंकलन की प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कराई जाएगी। बिक्री में सुधार होने पर पुन:रक्षण की सूची में शराब संशोधन हो सकता है।