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हजयात्रा निरस्त कराने को भी करना होगा आवेदन

Wed, 11 Feb 2015 10:33 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला फीरोजाबाद
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 केंद्रीय हज कमेटी के प्रदेश कोआर्डिनेटर आलम मुस्तफा याकूबी ने कहा हज 2015 को आवेदन करने वाले हजयात्रियों को आवेदन निरस्त कराते समय एक फार्म भरना होगा तथा कारण भी स्पष्ट करना होगा। इसके सबूत भी लगाने होंगे।
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उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य पालक अधिकारी अताउर्रहमान ने देश के सभी प्रदेश की हज कमेटियों को भेजे आदेश में कहा है कि जो हजयात्री लॉटरी में चुने जाते हैं और इसके बाद हजयात्रा पर नहीं जाते हैं और आवेदन को निरस्त कराना हैं तो उनको आवेदन निरस्त कराने को बनाए प्रारूप को भरना होगा और उसमें कारण भी दर्शाना होगा। यदि किसी की बीमारी के कारण तो मेडिकल प्रमाणपत्र, मौत होने पर मृत्यु का प्रमाणपत्र देना होगा। बैंक में जमा की गई धनराशि की चालान की प्रति भी लगानी होगी। इसे प्रदेश हज कमेटी को भेजना होगा।


यदि किसी हजयात्री का निधन हो जाता है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति का नाम व बैंक एकाउंट नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश हज कमेटी ने हज 2015 के लिए 18200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फीरोजाबाद जिले से 64 आवेदन पहुंचे हैं। हज 2015 के आवेदन 20 फरवरी तक किए जा सकेंगे। जिन हजयात्रा को आवेदन करने वालों के पासपोर्ट बरेली या गाजियाबाद से नहीं आए हैं उनके लिए केंद्रीय हज कमेटी को कोआर्डिनेटर ने सर्कुलर जारी करके सभी पासपोर्ट से जुड़े अफसरों एवं पासपोर्ट कार्यालयों को यह निर्देश दिया है प्रत्येक हज यात्री को उनके पासपोर्ट प्राथमिकता से 20 फरवरी से पूर्व डिस्पैच कराएं ताकि हजयात्रा में रुकावट नहीं आए। सीधे आवेदन करने को भारतीय स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक को अधिकृत किया है। तीन सौ रुपया जमा करके ऑफ लाइन या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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