छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा
तीन हजार का लगाया अर्थदंड, नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने छेड़छाड़ (लैंगिक अपराध) के दोषी धीरा को तीन वर्ष के कारावास की सजा तथा तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना नारखी क्षेत्र 31 अक्तूबर 2017 का है। पीड़िता ने नारखी पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके बेटा-बहू बाहर काम करते हैं। उसके साथ नातिनी रहती है। 31 अक्तूबर को आरोपी धीरा उसकी नाबालिग नातिनी को अपनी पत्नी को बुलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इस दौरान उसने नातिनी के कपड़े गलत नीयत के उद्देश्य से उतारने लगा। नातिनी ने चिल्लाकर विरोध किया तो उसे धमकाने लगा। आरोप है कि उसकी पत्नी एवं अन्य परिजन ने नातिनी को धमकाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्जकर विवेचना की। पुलिस ने धीरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धीरा को सजा सुनाई है।