फिरोजाबाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने शहरी क्षेत्र में संचालित बडे़ होटलों, मैरिजहोम और बड़ी हाउसिंग सोसायटी को कचरा प्रबंधन का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस आशय के नोटिस 22 संस्थानों को जारी किए हैं।
शादी समारोहों के बाद कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंकने वाले मैरिज होम, होटल पर सख्ती की जाएगी। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी ने कचरा प्रबंध के संबंध में गाइड लाइन जारी की है। इसके अनुसार शहरी सीमा में संचालित मैरिज होम व हाउसिंग सोसायटी से निकलने वाले कचरा के निस्तारण के लिए उचित प्रबंध के निर्देश हैं।
शहरी क्षेत्र में शादी-समारोह के बाद मैरिज होम के बाहर दिखने वाला कचरा वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। टीटीजेड अथॉरिटी के निर्देशानुसार कराए गए सर्वे में फिरोजाबाद में 25 फ्लैट से अधिक क्षमता वाली नौ हाउसिंग सोसायटी व 13 मैरिज होम में कचरा निस्तारण के उचित प्रबंध न होने की बात सामने आई है।
इन सभी 22 संस्थानों को क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए हैं। सभी से 15 दिन में कचरा प्रबंधन का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मैरिज होम संचालकों से शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान पैदा होने वाले कचरा के निस्तारण/प्रबंधन की जानकारी मांगी है। नौ हाउसिंग सोसायटी को भी कचरा निस्तारण के लिए प्रबंध करने को कहा है। ब्योरा प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई करेंगे।
- मनोज कुमार - क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।