फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय विजय कुमार आजाद ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास और पिटाई करने व जान से मारने की धमकी के दोषी को पांच वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र एक गांव का है। वादी की नाबालिग पुत्री (15) वर्ष कक्षा 10 के साथ गांव के रिश्तेदार का साला विवेक कुमार निवासी नगला फूले थाना सकीट जिला एटा छेड़छाड़ करता था। 25 अगस्त 2014 को पीड़िता अपने भाई के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। पहले से मौजूद विवेक कुमार ने पीड़िता को पकड़ लिया। उसके भाई को भगा दिया। पीड़िता को खेतों में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। चीखपुकार पर आसपास के लोग आ गए। इसके बाद आरोपी धमकी देता हुआ चला गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने। न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान का अध्ययन करने के बाद विवेक कुमार को सजा सुनाई।