जलेसर रोड स्थित यूपीएसआईडीसी में भूखंडों के मेंटीनेंस चार्ज में एक साथ पर पांच गुना वृद्धि किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्यालय के आदेश के खिलाफ यूपीएसआईडीसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि जलेसर रोड स्थित यूपीएसआईडीसी में आवंटियों से मेंटीनेंस चार्ज वसूला जाता है। आवंटियों से वसूले गए मेंटीनेंस चार्ज से यूपीएसआईडीसी का विकास कराने का प्रावधान है। यूपीएसआईडीसी द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये मेंटीनेंस चार्ज वसूला जाता है। अब मुख्यालय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों से पांच गुना मेंटीनेंस चार्ज वसूलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक साथ पांच गुना मेंटीनेंस चार्ज बढ़ने से आवंटी परेशान हो उठे। इस आदेश के खिलाफ यूपीएसआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष इं. राजकुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अवैधानिक वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश कर दिए। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आरडी सिंह ने पैरवी की। अध्यक्ष इं. राजकुमार शर्मा ने कहा कि अब तक आठ रुपये वर्गमीटर के हिसाब से मेंटीनेंस चार्ज वसूला जाता था, जिसे एकसाथ पांच गुना बढ़ाकर 40 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया। उद्यमियों को लाखों रुपये मेंटीनेंस चार्ज वसूलने को नोटिस जारी कर दिए, जिसे जमा करना संभव नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश का लाभ एसोसिएशन के सदस्यता प्राप्त आवंटियों को मिलेगा। उन्होंने सभी आवंटियों से अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक सदस्यता नहीं है, वह सदस्यता प्राप्त कर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का लाभ उठाएं।