फिरोजाबाद। विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश मुमताज अली ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, उसका गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 2022 की है। थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग के साथ सुरजीत उर्फ सुमित यादव ने 23 अक्तूबर 2023 को खेत में खींचकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद भी कई बार गलत काम किया। किशोरी गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता को गर्भ गिराने की दवा खिलाई, जिससे उसका गर्भपात हो गया और दोषी ने भ्रूण को खेत में दबा दिया था। किशोरी की मां को यह बात पता लगी तो उसने थाना सिरसागंज में आरोपी सुरजीत उर्फ सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी पर कुल 1.10 लाख रुपये जुर्माने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।