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आइसोलेशन वार्ड जनित मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण का प्रबंध करें

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फिरोजाबाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्य चिकित्साधिकारी को कोरोना-19 के उपचार हेतु बने आइसोलेशन वार्ड,कैंप एवं होम केयर फैसिलिटी सेंटर से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एवं सामान्य ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मनोज कुमार द्वारा गत दिवस मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र जारी किया गया। पत्र में कोरोना-19 के उपचार हेतु बनाए गए आइसोलेन वार्ड,क्वारंटीन सेंटर एवं होम केयर फैसिलिटी सेंटरों पर निकलने वाले बायो मेडीकल वेस्ट एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट आदि का उचित प्रबंधन सुनिश्चित कराने को कहा है। पत्र के अनुसार उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते जाने की बात भी कही गई है।पीसीबी अधिकारी क अनुसार उक्त कार्य सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत अनिवार्य है। कोताही की स्थिति मे अथवा किसी प्रकार का संक्रमण फैलने की स्थिति में संबंधित अथवा जिम्मेदार के विरुद्ध शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
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