- अकुशल श्रमिकों के वेतन में 261 और कुशल श्रमिकों के मानदेय में 331 की वृद्धि, मई से मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। जनपद के मुख्य आधार कांच एवं चूड़ी उद्योग में कार्यरत हजारों श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स (ईपीआई) के आधार पर श्रमिकों के पुनरीक्षित वेतन की नई दरें जारी कर दी गई हैं। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार अकुशल श्रमिकों के मासिक मानदेय में 261 रुपये और कुशल श्रमिकों के वेतन में 331 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई दरें इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स (1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के आधार पर तय की गई हैं। इस संशोधन के तहत कांच-चूड़ी श्रमिकों के मानदेय में लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह संशोधित वेतन मई 2026 से लागू होगा। इसका लाभ न केवल चूड़ी श्रमिकों को, बल्कि माउथ ब्लोइंग और कांच बोतल इंडस्ट्री में लगे कामगारों को भी मिलेगा। वेतन वृद्धि का लाभ अकुशल और कुशल श्रमिकों के साथ-साथ तारबाबू, बेलनियां और सुपरवाइजरों को भी दिया गया है।
इन श्रेणियों को मिलेगा लाभ
श्रमिक वर्ग
पुराना वेतन
संशोधित वेतन
अकुशल श्रमिक 9,835
10,096
कुशल श्रमिक 12,466
12,797
तारबाबू 25,503
26,126
बेलन चलाने वाले 17,800
18,314
सुपरवाइजर
17,270
17,728
अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ा मानदेय
कांच उद्योग के अलावा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इनमें अकुशल श्रेणी के कामगारों का मानदेय 11,021 रुपये से बढ़कर 11,314 किया गया है, जिसके अनुसार दैनिक वृद्धि 193 रुपये की गई है। वहीं, कुशल श्रेणी के कामगारों को 13,580 रुपये से बढ़कर 13,940 रुपये किए गए हैं। इस प्रकार दैनिक वृद्धि 360 रुपये हैं।
इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
संशोधित दरों का लाभ होजरी, कोल्ड ड्रिंक, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण इकाई, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज, दवा कंपनी, हथकरघा और एनजीओ आदि में कार्यरत श्रमिकों को भी मिलेगा।
अधिकारी का बयान
इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स की तय समय सीमा (1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के अनुसार सभी श्रेणियों के कामगारों के मानदेय की संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं। सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि मई माह का वेतन भुगतान इन्हीं नई दरों के हिसाब से सुनिश्चित कराया जाए।
- यशवंत कुमार, सहायक श्रमायुक्त