गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क करती पुलिस। स्रोतः पुलिस
फिरोजाबाद। गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना फरिहा पुलिस ने बेटे के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा गैंग संचालित करने की आरोपी महिला मुन्नी देवी की 1,29,07,840 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इस संपत्ति का बाजारी मूल्य करीब 2 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
पुलिस प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेसनोट के अनुसार यह कार्रवाई गैंगस्टर गोल्डी उर्फ बबलू, जो कि मुन्नी देवी निवासी कोटला रोड़ ओझा नगर थाना उत्तर हाल पता सुहाग नगर थाना दक्षिण का बेटा है। उसके गैंग के खिलाफ की गई है। गोल्डी उर्फ बबलू पेशे से वकील है और वकालत की आड़ में लोगों को लालच देकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। यह गैंग धोखाधड़ी, मारपीट और संगठित अपराधों को अंजाम देता है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग में गोल्डी की मां मुन्नी देवी भी शामिल है और वह भी इस गैंग की सक्रिय सदस्य है। मुन्नी देवी के खिलाफ विभिन्न थानों में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी करने और मारपीट करने जैसे करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।
गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई थाना जसराना में गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत की गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि गोल्डी उर्फ बबलू अपने सगे भाइयों के साथ मिलकर भी इन अपराधों को अंजाम देता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि आदतन और संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जब्त की गई संपत्ति का विवरण पुलिस ने जारी कर दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये है।