फिरोजाबाद। अपर जिला जज त्वरित न्याय द्वितीय विमल वर्मा ने हत्या के दोषी नीरज मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के शांतिनगर नई आबादी भीकनपुर का 22 अगस्त 2020 का है। चौकीदार सुरेंद्र सिंह ने थाना पुलिस को तहरीर दी कि वह पैदल घर की ओर जा रहा था। एक मकान के बाहर काफी भीड़ थी। एक महिला चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी। लोग कह रहे थे नीरज मिश्रा ने अपनी पत्नी योजना मिश्रा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ मामले की जांच पड़ताल करने के बाद नीरज मिश्रा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज त्वरित न्याय द्वितीय विमल वर्मा के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। न्यायाधीश विमल वर्मा ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मृतका योजना मिश्रा के पति नीरज मिश्रा को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।