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सूचनाएं नहीं देने पर रुकेगा प्रमोशन-पेंशन

Sat, 03 Jan 2015 11:06 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला फीरोजाबाद
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फीरोजाबाद में राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने कहा कि समय से सूचनाएं नहीं देने वाले अफसरों का प्रमोशन और पेंशन रोक दी जाएगी। प्रदेश में50 हजार और फीरोजाबाद के 482 वाद आयोग में लंबित हैं। इससे स्पष्ट है कि जिले में समय से सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। यही कारण है कि जिला स्तर समीक्षा करने की जरूरत महसूस हूई है।
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वह कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कोई आवेदक आवेदन के तीस दिन के अंदर सूचना प्राप्त करने का हकदार है। आवेदन को वह सीधे कार्यालय में जाकर अथवा डाक से भेज सकता है। किसी का गलत कार्यालय में आवेदन भी पहुंचे तो उस विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह दूसरे कार्यालय को भिजवाए। 30 दिन में सूचनाएं नहीं मिलने पर वह जन सूचना अधिकारी और इसके बाद सूचना नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयुक्त के यहां द्वितीय अपील कर सकते हैं। सूचनाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक विभागाध्यक्ष की है। उन्होंने कहा कि फीरोजाबाद के 482 मामले लंबित हैं। इसमें राजस्व विभाग के 105, बीएसए के 62 एवं माध्यमिक शिक्षा के 43 और ग्राम्य विकास के साथ कई विभाग शामिल है। इस दौरान डीएम विजय किरन आनंद, एडीएम कर्मेंद्र सिंह, एसडीएम सदर विजय सिंह, शिकोहाबाद रवींद्र सिंह, टूंडला श्रीराम यादव, जसराना अमित सिंह, डीपीआरओ इंद्रपाल, सीएमओ डा. एनएल यादव, आबकारी अधिकारी चंद्रशेखर आदि मौजूद थे।

आरसी जारी करके डीएम को वसूली के आदेश
राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने जिले के आठ अफसरों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। उनकी आरसी जारी कर शीघ्र वसूलने के आदेश डीएम को दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी एवं डीआईओएस, बीएसए, विप्रा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी, एक्सईएन विद्युत, एसडीएम, दो बीडीओ के खिलाफ 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इनमें अधिकांश अफसर 2012 एवं 2013 की तैनाती के दौरान के हैं।
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‘जनता को सूचनाएं को हर हाल में दें’
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने कलक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचनाओं की समीक्षा की। जिले के अफसरों को बताया कि राजस्व विभाग के सर्वाधिक ही मामले अपील में आए हैं। इसके कारण इन सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर दें। एडीएम कर्मेंद्र सिंह ने शस्त्र लाइसेंस की सूचना और आबकारी विभाग के चंद्रशेखर ने किसी अनुज्ञापी के बारे में सूचना किसी तीसरे व्यक्ति के मांगने और डीआरडीए के लिपिक गौतम ने किसी कर्मचारी विशेष की सर्विस बुक के बारे में सूचना के संबंध में सवाल किया। राज्य सूचना आयुक्त ने उनका हल करने और उनको क्या करना होगा, का  जवाब दिया। कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी।


फरियाद सुनाई, सुझाव भी दिए
सूचना का अधिकार टास्कफोर्स के जिला चेयरमैन रामनिवास यादव व थान सिंह यादव ने भी जन सूचना अधिकारियों से 25 हजार रुपये अर्थदंड को जमा कराने का सुझाव दिया। आयुक्त ने कहा कि एक्ट के ही तहत कार्रवाई की जा सकती है। रामकृष्ण यादव ने तो शिकोहाबाद की भूमि का मामला तो एक अन्य आवेदक भी पहुंचे। उन्होंने आयुक्त के समक्ष गुहार लगाई।
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