फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट अर्चना गुप्ता ने जान मोहम्मद उर्फ चीना को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारवास भोगना होगा। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का 21 सितंबर 2010 का है। थान उत्तर के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने थाना फरिहा क्षेत्र के भीकनपुर सांखिनी निवासी जान मोहम्मद उर्फ चीना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायलय में दाखिल किया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज नवम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट अर्चना गुप्ता के न्यायालय में पहुंचा। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट अर्चना गुप्ता ने जान मोहम्मद उर्फ चीना को दोषी पाते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।