फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ व पिता के साथ पिटाई और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना नारखी क्षेत्र का 28 जुलाई 2019 का है। थाना क्षेत्र का सनी शर्मा रात करीब 10 बजे वादी के घर में घुस आया और गाली देने लगा। जिसका विरोध करने पर उसने वादी की पिटाई कर दी। उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बदनियती से पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर खींच कर ले जाने लगा। चीख पुकार पर आसपास के लोग आ गए। उन्होंने बचाया तब दोषी धमकी देते भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। न्यायालय में 08 गवाहों ने बयान दिए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर सनी शर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।