फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के एक चर्चित राजेंद्र सिंह राठौर अपहरण मामले में एडीजे-1 सुनील कुमार सिंह-2 की कोर्ट ने शनिवार को फौजी सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। चारों को 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 11 सितंबर 2022 की है। आकाश राठौर निवासी महावीर नगर ने दक्षिण थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि हिमांयूपुर, दक्षिण निवासी थल सेना का जवान एवं चचेरे बहनोई संजू बाबू राठौर, उसके भाई विशाल उर्फ राजू, रिश्तेदार संजय और देवेंद्र व तीन अन्य ने मिलकर भाई राजेंद्र सिंह राठौर का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया है। प्रॉपर्टी के लेनदेन के 45 लाख रुपये के विवाद में यह अपहरण किया गया है।
पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखात हुए टूंडला के अली नगर कैंजरा से राजेंद्र सिंह राठौर को आरोपियों के चंगुल से कार से बरामद किया था। इस मामले में संजू बाबू राठौर, विशाल उर्फ राजू और संजय व देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनके खिलाफ अपहरण के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पेश साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया है और इनको 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।