फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट नंबर 1 अवधेश कुमार सिंह ने 9 वर्ष पुराने मामले में पिटाई करने वाले दो सगे भाई सहित चार को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 3500 रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना जसराना क्षेत्र खेड़िया अहमद का 27 मार्च 2015 का है। वादी रामखिलाड़ी ने कहा कि वह खेत से आलू निकाल रहे थे कि छोटे, बलदेव व टिंकू एवं राजू ने लाठी, डंडे, तंमचों से लैस होकर आए और उस पर व उसके पुत्र सुरेंद्र पर हमला कर दिया। इससे रामखिलाड़ी, सुरेंद्र, गुड्डी, रानी देवी घायल हुए। मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरवेश कुमार मिश्रा एवं नरेश पाल सिंह निषाद ने की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने चारों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।